चयन का आधार
नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधरी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
उम्र सीमा
नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 34 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/जनजाति एव निःशक्त अभ्यर्थी को पाँच वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछ्ड़ा वर्ग के लिए दो वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी (अनु0 जाति/जनजाति को छोड़कर) के लिए अधिकतम तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।
नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों के चयन का कार्य निम्न सदस्यों की एक समिति द्वारा की जायेगी:-
- जिला शिक्षा पदाधिकारी- अध्यक्ष।
- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य- सदस्य सचिव।
- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के वरीय व्याख्याता- सदस्य।
- जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी- सदस्य।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संकाय सदस्य अथवा निकटवर्ती प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय
के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि- सदस्य।
NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 3%(तीन प्रतिशत) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट का 10% (दस प्रतिशत) उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
बचे हुए सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला/वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।
(उपर्युक्त (V) के संबंध में निर्णय, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा संसूचित किया जायेगा।)
मेधासूची का प्रकाशन
संयुक्त मेधा सूची कोटिवार अलग-अलग तैयार किया जायेगा तथा उसे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। मेधा सूची से नामांकन हेतु सूचना सम्बद्ध महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निबंधित डाक से भी सूचना भेजी जायेगी और नामांकन के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जायेगा। 15 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद मेधासूची के बचे हुए अभ्यर्थियों से आरक्षण कोटिवार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।